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गृह निर्माण मंडल ने हितग्राहियों को दी बड़ी राहत, दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट


वाटर चार्जेस के सरचार्ज में भी मिलेगी 50 प्रतिशत की राहत, एकमुश्त भुगतान पर होगा लाभ


रायपुर, 18 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने बकायादार हितग्राहियों को बड़ी राहत दी है। मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने दाण्डिक ब्याज यानी विलंबित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। यह छूट मंडल की समस्त योजनाओं में निर्मित एवं निर्माणाधीन पात्र आबंटित संपत्तियों पर लागू होगी।


हितग्राही अपनी आबंटित संपत्ति की संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कर दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकेंगे। हालांकि, विशेष आवासीय योजना के अंतर्गत OTS-1 एवं OTS-2 में आबंटित संपत्तियां इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगी।
मंडल अध्यक्ष ने बताया कि पूर्व में भी निर्मित भवनों के विरुद्ध बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर 31 मार्च 2026 तक दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट दी गई थी। इस योजना को हितग्राहियों से अच्छा प्रतिसाद मिला था। इसी को देखते हुए बकाया राशि के शीघ्र निपटारे और मंडल की वित्तीय तरलता बनाए रखने के उद्देश्य से योजना को पुनः लागू किया गया है।
वाटर चार्जेस के सरचार्ज में भी 50 प्रतिशत छूट
मंडल ने लंबित जलप्रदाय शुल्क यानी वाटर चार्जेस के सरचार्ज पर भी 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। इसके लिए हितग्राहियों को लंबित जलप्रदाय शुल्क का एकमुश्त भुगतान करना होगा। इससे लंबे समय से बकाया राशि पर लग रहे सरचार्ज से हितग्राहियों को राहत मिलेगी।
मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि इस संबंध में संबंधित इकाइयों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने हितग्राहियों से अपील की है कि वे इस विशेष सुविधा का लाभ उठाते हुए अपनी बकाया राशि का जल्द से जल्द एकमुश्त भुगतान करें।

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