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कांग्रेस नेता से 25 करोड़ की रंगदारी का मामला, शोएब ढेबर की दोबारा गिरफ्तारी को कोर्ट की मंजूरी

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रायपुर में कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा से 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी शोएब ढेबर की दोबारा गिरफ्तारी को CJM कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। रविवार को रिमांड कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पुलिस ने उन्हीं आधारों और नए साक्ष्यों के साथ पुनः गिरफ्तारी की अनुमति मांगी थी।

पुलिस ने कोर्ट में CCTV फुटेज समेत अन्य साक्ष्य पेश किए। पुलिस के मुताबिक, शोएब ने राजदीप सिंह को अपना मित्र बताया था, जबकि CCTV में राजदीप को थाने में शोएब से बातचीत करते देखा गया। पुलिस का आरोप है कि होटल के गार्ड से शोएब के कहने पर आनंद कुकरेजा को धमकी दिलवाई गई थी। साथ ही, धमकी देने के लिए मोबाइल हॉटस्पॉट उपलब्ध कराने का भी आरोप शोएब पर है।

मामले में आरोप है कि आनंद कुकरेजा से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बनकर 25 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी। रकम नहीं देने पर कुकरेजा और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी।

पुलिस ने कोर्ट में साक्ष्यों को प्रभावित किए जाने और आरोपी के देश छोड़कर जाने की आशंका भी जताई। इन दलीलों और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर CJM कोर्ट ने शोएब ढेबर की पुनः गिरफ्तारी की अनुमति दे दी।

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