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अमित बघेल को हाईकोर्ट से 3 माह की अंतरिम जमानत, रायपुर से बाहर रहने की शर्त


रायपुर।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता अमित बघेल को बड़ी राहत देते हुए उन्हें तीन महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त रखी है कि जमानत अवधि के दौरान अमित बघेल रायपुर जिले से बाहर रहेंगे।


यह मामला 26 अक्टूबर को हुए छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा विवाद से जुड़ा है। इस घटना के बाद प्रदर्शन और कथित विवादित बयान को लेकर अमित बघेल के खिलाफ अलग-अलग थानों में करीब 14 एफआईआर दर्ज की गई थीं।


इन एफआईआर में अग्रवाल और सिंधी समाज पर टिप्पणी करने का आरोप भी शामिल है, जिसके बाद मामला काफी गरमा गया था और राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई थी।


मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अमित बघेल को 3 माह की अंतरिम जमानत देते हुए महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।

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