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10 महीने में पूरा हुआ वादा: कोटा नगर पंचायत बना नगर पालिका, जारी हुई अधिसूचना



डिप्टी सीएम अरुण साव बोले – कोटा को हमने नगर पालिका बनाया है, इसे हम ही संवारेंगे

रायपुर। बिलासपुर जिले के कोटा नगर पंचायत को अब आधिकारिक रूप से नगर पालिका का दर्जा मिल गया है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव द्वारा पिछले वर्ष की गई घोषणा के बाद राज्य शासन ने राजपत्र अधिसूचना जारी कर कोटा नगर पालिका का गठन कर दिया है।


अरुण साव ने 14 अगस्त 2025 को कोटा की जनता से नगर पालिका बनाने का वादा किया था, जिसे करीब 10 महीने के भीतर पूरा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता से किए गए वादों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभा रही है।


डिप्टी सीएम ने कहा कि नगर पालिका बनने से कोटा शहर में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा, विकास कार्यों में तेजी आएगी और नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा, “कोटा को हमने नगर पालिका बनाया है, इसे हम ही संवारेंगे।”


छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5(1)(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन ने नगर पालिका कोटा का गठन किया है। अधिसूचना के अनुसार पूर्ववर्ती नगर पंचायत कोटा का पूरा क्षेत्र ही नई नगर पालिका की सीमा माना जाएगा।


वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कोटा की जनसंख्या 18,405 है। राज्य सरकार के इस फैसले का स्थानीय नागरिकों ने स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के सुनियोजित विकास और बेहतर शहरी सुविधाओं की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

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