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कैबिनेट की बैठक में 9 बड़े फैसले: ट्रांसफर नीति लागू, दामाखेड़ा का नाम बदला, युवा रत्न सम्मान योजना शुरू


रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति, ग्रामों के नाम परिवर्तन, नई आवास नीति, युवा रत्न सम्मान योजना और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु होमस्टे नीति जैसे निर्णय शामिल हैं।

स्थानांतरण नीति 2025 को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन की स्थानांतरण नीति 2025 को मंजूरी दी। इसके तहत 6 से 13 जून तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और जिला स्तर पर 14 से 25 जून तक स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे। सभी आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी होंगे।

स्थानांतरण के लिए न्यूनतम दो वर्ष की सेवा आवश्यक होगी। गंभीर बीमारी, शारीरिक/मानसिक अक्षमता एवं सेवा निवृत्ति से पूर्व एक वर्ष के भीतर विशेष सुविधा दी जाएगी। अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण के लिए एवजीदार अनिवार्य होगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में अधिकतम 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी में 15 प्रतिशत कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा सकेगा।

संलग्नीकरण की सभी व्यवस्थाएं 5 जून से समाप्त मानी जाएंगी। 25 जून के बाद सामान्यतः स्थानांतरण प्रतिबंधित रहेगा, केवल अत्यावश्यक मामलों में ही अनुमति दी जा सकेगी।

दामाखेड़ा का नामकरण

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा तहसील स्थित प्रसिद्ध संत कबीर अनुयायी स्थल दामाखेड़ा का नाम अब “कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा” होगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा फरवरी 2024 में मांघी मेला के दौरान की थी।

ग्रामों के नाम में परिवर्तन

कबीरधाम जिले के कवर्धा तहसील की ग्राम पंचायत गदहाभाठा का नाम बदलकर सोनपुर तथा बोड़ला तहसील की ग्राम पंचायत चण्डालपुर का नाम चन्दनपुर किया गया है।

नवा रायपुर में कलाग्राम और तीरंदाजी अकादमी

राज्य की कला, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति विभाग को नवा रायपुर अटल नगर में 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित की गई है, जहां शिल्पकारों और लोक कलाकारों के लिए कलाग्राम विकसित किया जाएगा।

वहीं, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को 13.47 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी स्थापित करने हेतु भूमि आबंटन को मंजूरी दी गई है।

किफायती जन आवास नियम 2025

राज्य सरकार ने निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को शहरों में किफायती भूखंड उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 को स्वीकृति दी है। इससे अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी और सुव्यवस्थित कॉलोनियों का विकास होगा।

युवा रत्न सम्मान योजना

राज्य में युवा कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं और स्वैच्छिक संगठनों को सम्मानित करने के लिए “छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान योजना” प्रारंभ की गई है। हर वर्ष एक युवा और एक संस्था को ₹2.50 लाख व ₹5 लाख तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में चयनित युवाओं को ₹1 लाख तक की राशि, पदक, प्रमाणपत्र और शॉल प्रदान किया जाएगा।

कोच भर्ती नियमों में छूट

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत कोच पद पर भर्ती हेतु एनआईएस पटियाला से डिप्लोमा की अनिवार्यता को एक वित्तीय वर्ष के लिए शिथिल किया गया है।

होमस्टे नीति 2025-30

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30 को मंजूरी दी है। विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा जैसे इलाकों में यह नीति स्थानीय संस्कृति, कला और शिल्प को पर्यटन से जोड़ने का कार्य करेगी।



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