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तेन्दूपत्ता, मिलर्स, निवेश पर लिए गए बड़े निर्णय, पुलिस आयुक्त प्रणाली 23 जनवरी से होगी लागू


रायपुर | 31 दिसम्बर 2025
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।


मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीद के लिए ऋण पर राज्य शासन की गारंटी देने की स्वीकृति दी। साथ ही कोदो, कुटकी और रागी की खरीद व प्रसंस्करण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी देने तथा अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के लिए 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया।
अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के तहत लिए गए ऋणों की पूर्ण अदायगी के लिए 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान मंजूर किया गया, जिससे शासन पर सालाना 2.40 करोड़ रुपये के ब्याज बोझ से राहत मिलेगी और 229.91 करोड़ रुपये की गारंटी देनदारी समाप्त होगी।


उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि को 20 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। मिलर्स के लिए अब पात्रता हेतु न्यूनतम 2 माह की मिलिंग पर्याप्त होगी।


औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे निवेश, प्रचार-प्रसार और रोजगार सृजन को गति मिलेगी।


मंत्रिपरिषद ने रायपुर में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है।


इसके अलावा कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स की बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क 0.25% से घटाकर 0.05% किया गया।


पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का नया पद सृजित करने और रायपुर महानगरीय पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू करने का भी निर्णय लिया गया।

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