रायपुर। राज्य में भूमि उपयोग नियमों में बदलाव की तैयारी है। नई व्यवस्था के तहत अलग-अलग श्रेणी की जमीन पर प्रतिबंधित गतिविधियों की स्पष्ट सूची तैयार की जाएगी। इसके अलावा अन्य अनुमत्य गतिविधियों के लिए जमीन के उपयोग की अधिक गुंजाइश दी जाएगी। प्रस्तावित बदलावों से आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में कई गतिविधियों को अनुमति मिलने का रास्ता साफ होगा।
नई व्यवस्था में आवासीय क्षेत्रों में दुकान और रोजमर्रा की सेवाओं से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति का दायरा बढ़ाया जाएगा। इससे लोगों को घर के आसपास ही जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
इसके साथ ही आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल और कार्यालय खोलने की अनुमति का प्रावधान किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों की आवासीय जरूरतों को देखते हुए वहां मकान, हॉस्टल और सामूहिक आवास की सुविधा विकसित करने की अनुमति भी दी जाएगी।
प्रस्तावित नियमों में श्मशान और कब्रिस्तान से जुड़े जरूरी कार्यों को लेकर भी प्रावधान किया गया है। मनोरंजन के लिए निर्धारित भूमि पर इनसे संबंधित आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी। नए बदलावों का उद्देश्य भूमि उपयोग को अधिक स्पष्ट, व्यावहारिक और जरूरत के अनुरूप बनाना है।
